सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) क्या है?
सुकन्या समृद्धि योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की मिडिल क्लास परिवारों से संबंध रखने वाली बालिकाओं को भविष्य में होने वाली आर्थिक समस्याओं से बचाने के लिए शुरू किया है। इस योजना के तहत माता पिता के द्वारा अपनी बालिका की आयु 10 वर्ष पूरी होने से पहले निवेश खाता खोला जाता है। यह निवेश खाता बैंक या पोस्ट ऑफिस में खोला जा सकता है
आवश्यक दस्तावेज
- माता-पिता या कानूनी अभिभावक का आधार कार्ड, पैन कार्ड, पहचान पत्र (जिनके द्वारा खाता संचालित किया जाता है)
- बालिका का जन्म प्रमाण पत्र,
- निवास प्रमाण पत्र
- चिकित्सा प्रमाण पत्र
- बैंक या डाकघर द्वारा मांगे जाने वाले सभी आवश्यक दस्तावेज
सुकन्या समृद्धि योजना का लाभ Benefits
- न्यूनतम निवेश ₹250 प्रति वर्ष है;
- अधिकतम निवेश ₹1,50,000 प्रति वर्ष है।
- परिपक्वता अवधि 21 वर्ष है।
- वर्तमान में, SSY में कई कर लाभ हैं और सभी लघु बचत योजनाओं में सबसे अधिक ब्याज दर यानी 7.6% है।
- जमा की गई मूल राशि, पूरे कार्यकाल के दौरान अर्जित ब्याज, और परिपक्वता लाभ धारा 80 सी के तहत कर-मुक्त हैं।
- खाते को भारत में कहीं भी एक डाकघर/बैंक से दूसरे में स्थानांतरित किया जा सकता है। यदि खाता बंद नहीं किया गया है तो परिपक्वता के बाद भी ब्याज भुगतान।
- बच्चे के 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद भी निवेश का 50% तक की समयपूर्व निकासी की अनुमति है, भले ही उसकी शादी नहीं हो रही हो।
Sukanya Samriddhi Yojana 2024 Overview
योजना का नाम | सुकन्या समृद्धि योजना |
शुरू की गई | केंद्र सरकार द्वारा |
लाभार्थी | देश की 10 वर्ष की आयु से कम की बालिकाएं |
उद्देश्य | बालिकाओं को भविष्य मे होने वाले आर्थिक समस्या से बचाना |
साल | 2024 |
SSY खाता किन परिस्थितियों में परिपक्वता अवधि से पहले बंद किया जा सकता है
- 18 साल की आयु हो जाने पर शादी के लिए- लाभार्थी बालिका द्वारा 18 साल की आयु हो जाने के बाद अपनी शादी के खर्च के लिए SSY खाते को परिपक्वता अवधि से पहले बंद किया जा सकता है।
- खाताधारक की आकस्मिक मृत्यु होने की स्थिति में- अगर बालिका की अकास्मिक मृत्यु हो जाती हैं तो इस स्थिति में माता-पिता या कानूनी अभिभावक Sukanya Samriddhi Scheme खाते से जमा राशि और उस पर अर्जित ब्याज निकाल सकते हैं। यह राशि निकालने के लिए माता-पिता या कानूनी अभिभावक द्वारा खाताधारक की मृत्यु हो जाने से जुड़े संबंधित अधिकारी द्वारा वेरीफाई हुए दस्तावेजों को जमा करना होगा। इसके बाद तुरंत माता-पिता या कानूनी अभिभावक के खाते में यह धनराशि हस्तांतरित कर दी जाएगी।
- आर्थिक रूप से खाता जारी रखने असमर्थ होने पर– बालिका के माता-पिता आर्थिक रूप से खाता जारी रखने में असमर्थ होते हैं तो इस स्थिति में वह खाते को बंद कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए उन्हें संबंधित अधिकारी से अनुमति लेनी अनिवार्य है।
Sukanya Samriddhi Interest Rate– सुकन्या समृद्धि योजना के तहत निर्धारित ब्याज दरें
वित्तीय सत्र् | निर्धारित ब्याज दरें |
अप्रैल से जून 2022 (पहली तिमाही, वित्तीय सत्र् 2022-23) | 7.6% |
जनवरी से मार्च 2022 तक (चौथी तिमाही, वित्तीय सत्र् 2021-22) | 7.6% |
अक्टूबर से दिसंबर 2021 तक (तीसरी तिमाही, वित्तीय सत्र् 2021-22) | 7.6% |
जुलाई से सितंबर 2021 तक (दूसरी तिमाही, वित्तीय सत्र् 2021-22) | 7.6% |
अप्रैल से जून 2021 तक (पहली तिमाही, वित्तीय सत्र् 2021-22) | 7.6% |
जनवरी से मार्च 2021 तक (चौथी तिमाही, वित्तीय सत्र् 2020-21) | 7.6% |
अक्टूबर से दिसंबर 2020 तक (तीसरी तिमाही, वित्तीय सत्र् 2020-21) | 7.6% |
जुलाई से सितंबर 2020 तक (दूसरी तिमाही, वित्तीय सत्र् 2020-21) | 7.6% |
अप्रैल से जून 2020 तक (पहली तिमाही, वित्तीय सत्र् 2020-21) | 7.6% |
जनवरी से मार्च तक (चौथी तिमाही, वित्तीय सत्र् 2019-20) | 8.4% |
अक्टूबर से दिसंबर 2019 तक (तीसरी तिमाही, वित्तीय सत्र् 2019-20) | 8.4% |
जुलाई से सितंबर 2019 (दूसरी तिमाही, वित्तीय वर्ष 2019-20 | 8.4% |
अप्रैल से जून 2019 तक (पहली तिमाही, वित्तीय सत्र् 2019-20) | 8.5% |
जनवरी से मार्च 2019 तक (चौथी तिमाही, वित्तीय वर्ष 2018-19) | 8.5% |
अक्टूबर से दिसंबर 2018 तक (तीसरी तिमाही, वित्तीय सत्र् 2018-19) | 8.5% |
जुलाई से सितंबर 2018 तक (दूसरी तिमाही, वित्तीय वर्ष 2018-19) | 8.1% |
अप्रैल से जून 2018 तक (पहली तिमाही, वित्तीय वर्ष 2018-19) | 8.1% |
अक्टूबर से दिसंबर 2017 तक (तीसरी तिमाही, वित्तीय वर्ष 2017-18) | 8.3% |
जुलाई से सितंबर 2017 तक (दूसरी तिमाही, वित्तीय वर्ष 2017-18) | 8.3% |
अप्रैल से जून 2017 तक (पहली तिमाही, वित्तीय वर्ष 2017-18) | 8.4% |
सुकन्या समृद्धि खाते से पैसे निकालने के नियम व शर्तें
- निकासी करने की स्थिति: सुकन्या समृद्धि योजना खाते से पिछले वित्तीय वर्ष के अंत में उपलब्ध शेष राशि का अधिकतम 50% तक की निकासी की जा सकती है। यह निकासी बालिका की शिक्षा के लिए की जा सकती है।
- सुकन्या समृद्धि खाते निकासी करने के लिए आयु: यह निकासी बालिका की 18 वर्ष की आयु पूरी होने पर या फिर दसवीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद (दोनों में से जो भी पहले हो) की जा सकती है।
- निकासी का प्रकार: खाते से निकासी एक साथ की जा सकती है या फिर किस्तों में भी की जा सकती है।