पैनकार्ड क्या है ये क्यों जरुरी है ? इसे कैसे बनवाएं

नमस्कार दोस्तों EliteHindi में स्वागत है पैनकार्ड एक विशिष्ट पहचान कार्ड है जिसे स्थायी खाता संख्या Permanent Account Number भी कहा जाता है. जिसे भारत सरकार के Income Tax Department यानि आयकर विभाग द्वारा जारी किया जाता है.

जिस प्रकार से आधार कार्ड आपके लिए जरूरी है उसी तरह पैन कार्ड भी आपके लिए बहुत आवश्यक है. पैन कार्ड का उपयोग किसी भी बैंक में खाता खोलने, राशि निकालने या जमा करने, या आयकर देने वालों की पहचान के लिए यूज़ किया जाता है.

पैन कार्ड में एक अल्फान्यूमेरिक 10 अंको की संख्या होती है. जो की इनकम टैक्स विभाग (आयकर विभाग) द्वारा निर्धारित किया जाता है. पैन कार्ड को आइडेंटिटी प्रूफ (पहचान पत्र) के तौर पर भारत में कही भी किसी भी जगह उपयोग में लाया जा सकता है.

Pancard क्यों जरुरी है?

पैन कार्ड सभी संस्थाओं और व्यक्तियों के लिए बहुत आवश्यक है। इसका उपयोग न सिर्फ इनकम टैक्स रिटर्न भरने में किया जाता है, बल्कि कई अन्य लेनदेन के लिए भी यह जरूरी दस्तावेज है. कोई नया बैंक अकाउंट खुलवाना हो या फिर किसी अकाउंट में इंवेस्ट करना हो, इन सभी के लिए पैन कार्ड अनिवार्य है.

इसलिए पैन कार्ड बनवाना जरूरी है, अगर आपने अब तक इसे नहीं बनाया है तो तुरंत बनवा लें. आपको बता दें कि कई बड़े काम करते वक्त पैन कार्ड की जरूरत होती है जिसके बारे हमने आपको नीचे बताया है.

कई सामान्य काम करने के साथ-साथ पैनकार्ड कई बड़े काम को करने के लिए पैन कार्ड आवश्यक है.

  • कई सरकारी योजनाओं में पैन कार्ड की जरूरत होती है.
  • बैंक में अकाउंट खोलने के लिए पैन कार्ड की जरूरत पड़ती है.
  • जीवन बीमा की किस्त भरते समय अगर राशि 50 हजार से अधिक की है तो हमे पैन की जरूरत होगी.
  • अगर आपने म्यूचुअल फंड में निवेश किया है और अगर वह राशि एक लाख से अधिक है तो आपको पैन कार्ड की जरूरत होती है.
  • आप अगर 50,000 रुपये से अधिक कैश जमा करते हैं तो आपको पैन कार्ड की जरूरत होगी. अगर आपका होटल का बिल 25,000 रुपये से अधिक आता है तो आपको पैन कार्ड दस्तावेज के रूप में देना होगा.
  • आईटीआर जमा करने के लिए पैन कार्ड का आधर से लिंक होना आवश्यक है. अगर अभी तक नहीं किया है तो आपको इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग करते वक्त कई समस्याओं का सामना करना पड़ेगा.

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पैनकार्ड बनवाने के लिए आवेदन कैसे करें?

ऑनलाइन पैनकार्ड बनवाने के लिए आपको आयकर विभाग की वेबसाइट से 49A फॉर्म डाउनलोड करना होता है. यह फॉर्म आयकर सेवा केंद्रों पर भी उपलब्ध है. फॉर्म भरने के बाद आपको एक नंबर दिया जाता है.

इसके द्वारा आप यह पता कर सकते है की आपके पैनकार्ड का स्टेटस क्या है. कहने का तात्पर्य ये है कि आप इसके द्वारा यह पता कर सकते है की आपका पैन कार्ड बनने की किस प्रकिया से गुजर रहा है और आपको ये कितने दिन में मिल जायेगा.

इन दो वेबसाइट के माध्यम से भी आप Apply कर सकते है..

www.incometaxindia.gov.in

www.onlineservices.nsdl.com

www.pan.utiitsl.com

ऑफलाइन आवेदन कैसे करे?

ऑफलाइन पैनकार्ड Apply करने के लिए आपको सबसे पहले फॉर्म डाउनलोड कर उसका प्रिंटआउट निकल सकते है. फॉर्म भरने के लिए दो स्टेम्प साइज फोटो की आवश्यकता होती है. फॉर्म को भरकर उसमे जरुरी डाक्यूमेंट्स को लगा कर उसे आयकर विभाग के ऑफिस में जमा करे. ऑफलाइन पैनकार्ड बनवाने की फीस 110 रूपए है.

लाइफटाइम के लिए वैलिड होता है पैनकार्ड

एक बार जारी पैन लाइफटाइम के लिए पूरे देश में वैलिड होता है. टैक्स डिपार्टमेंट के मुताबिक, पैन सिर्फ एक ही हो सकता है. एक से ज्यादा पैन कार्ड बनवाना अवैध है. इनकम टैक्स कानून, 1961 के सेक्शन 272 बी के तहत एक से ज्यादा पैन कार्ड पाए जाने पर 10,000 रुपये की पेनल्टी भरनी होगी.

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