मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मध्य प्रदेश बेरोजगारी भत्ता योजना 2020 को आरंभ किया गया है. इस योजना के माध्यम से उन लोगों को जिनके पास शिक्षा होने के बावजूद भी रोजगार नहीं है.
उन्हें 1500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी. यह 1500 रुपए की आर्थिक सहायता उन्हें हर महीने उनकी नौकरी लगने तक प्रदान की जाएगी. मध्यप्रदेश बेरोजगारी भत्ता योजना का लाभ उठाने के लिए सरकार द्वारा कुछ मानदंड निर्धारित किए गए हैं.
मध्यप्रदेश बेरोजगारी भत्ता के बारे में जानकारी
योजना का नाम | मध्यप्रदेश बेरोजगारी भत्ता |
योजना का उद्देश्य | बेरोजगार नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना |
लाभार्थी | मध्यप्रदेश के नागरिक |
बेरोजगारी भत्ता राशि | 1500 रुपए प्रति महीना |
आवेदन प्रकिया | ऑनलाइन और ऑफलाइन |
ऑफिसियल वेबसाइट | www.mprojgar.gov.in |
मध्यप्रदेश बेरोजगारी भत्ता 2023 का उद्देश्य
मध्यप्रदेश बेरोजगारी भत्ता योजना का मुख्य उद्देश्य मध्य प्रदेश के सभी शिक्षित बेरोजगार नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है. जिसके माध्यम से बेरोजगार नागरिकों को दूसरों पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी.
इस योजना के माध्यम से सरकार द्वारा प्रदान की गई आर्थिक सहायता से बेरोजगार नागरिक नौकरी ढूंढ सकते हैं तथा अपना खर्च चला सकते हैं.
इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी मध्य प्रदेश बेरोजगारी भत्ता स्कीम के लिए ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते है जिससे समय की बचत होंगी और उनको सरकारी दफ्तरों के चक्र भी नहीं लगाने पड़ेगे.
मध्यप्रदेश बेरोजगरी भत्ता योजना के लाभ
- मध्यप्रदेश सरकार ने बोरोजगार भत्ता कम से कम मध्यवर्ती योग्यता वाले युवाओं को 1,000 रुपये प्रति माह मुहैया कराया है.
- बोरोजगारी भत्ता योजना वित्तीय सहायता के रूप में लाभ प्रदान करती है ताकि युवाओं को वित्तीय बोझ कम किया जा सके.
- विकलांग बेरोजगार युवकों को भी बेरोजगारी भत्ता रु 1500 प्रति माह 2 साल की अवधि के लिए मुहैया कराया है.
मध्यप्रदेश बेरोजगारी भत्ता योजना के लिए पात्रता
- आवेदक को मध्यप्रदेश का स्थाई निवासी होना आवश्यक है.
- आवेदक की आयु 21 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए.
- आवेदक के परिवार की सालाना आय 3 लाख रूपए या फिर उससे कम होनी चाहिए.
- इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए कम से कम आवेदक 12वीं पास होना चाहिए.
- आवेदक को बेरोजगार होना चाहिए, इस योजना के अंतर्गत नौकरी करने वाले युवा आवेदन नहीं कर सकते है.
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मध्यप्रदेश बेरोजगारी भत्ता के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण (10 वी के बाद)
- आय प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- रोजगार कार्यालय पंजीकरण प्रमाण पत्र
- जन्म प्रमाण पत्र
- पैन कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
- बैंक विवरण
- विकलांगता पहचान पत्र (यदि लागू हो तो)
मध्यप्रदेश बेरोजगारी भत्ता योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको मध्यप्रदेश रोजगार पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट https://mprojgar.gov.in पर जाना होगा.
- होम पेज पर आपको एप्लीकेंट्स के ऑप्शन के अंतर्गत Registration के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा.
- अब आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा.
- इस नए पेज पर एक फॉर्म होगा जिसमें आपको पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारियां जैसे की नाम, पता, मोबाइल नंबर आदि भरना होगा.
- अब यहाँ आपको सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अपलोड करना होगा.
- इसके पश्चात आपको user-id तथा पासवर्ड enter करना होगा और कैप्चा कोड भरना होगा.
- कैप्चा कोड भरने के बाद आपको Submit के बटन पर क्लिक करना होगा.
- इस प्रकार आप मध्य प्रदेश बेरोजगारी भत्ता योजना के अंतर्गत रजिस्टर हो जाएंगे.
- अब आप अपना यूजर नेम तथा पासवर्ड डालकर लॉगइन कर सकते हैं.
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