एक मतदाता पहचान पत्र सरकार द्वारा उसके नागरिकों को जारी किए गए सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक है. यह व्यक्ति को क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव में भाग लेने और वोट देने की अनुमति देता है. यह आपके लिए एक तरह से दस्तावेज है आपके मतदाता पहचान पत्र जारी किए जाने के बाद, आप चुनाव में भाग लेने के लिए अपने जीवनकाल में एक ही कार्ड का उपयोग कर सकते हैं. ऐसे में अगर आपका वोटर आईडी कार्ड खो गया है चोरी हो गया है या किसी कारणवश ख़राब हो गया है. तो आप डुप्लीकेट कार्ड के लिए आवेदन कर सकते है.
डुप्लीकेट वोटर आईडी बनाने के लिए क्या करना होगा
अपना डुप्लीकेट वोटर आईडी बनवाने के लिए आपको अपने साथ जरूरी डॉक्यूमेंट्स लेकर चुनाव या निर्वाचन अधिकारी के ऑफिस जाकर आवेदन देना होता है. यहां दूसरा वोटर आई कार्ड बनवाने के लिए फॉर्म लेना होगा. इसमें नाम, पता और पुराने वोटर आई कार्ड का नंबर भरना होता है.
अब जो भी दस्तावेज यहां आपसे मांगे जाएंगे उसकी फोटो कॉपी जमा दें. आपके दस्तावेजों के वेरीफाई या सत्यापन होने के बाद आपको दूसरा वोटर आई कार्ड जारी कर दिया जाएगा. इसके कुछ दिन बाद आप निर्वाचन अधिकारी के दफ्तर से अपना दूसरा वोटर आई कार्ड ले सकते हैं.
डुप्लीकेट वोटर आईडी प्राप्त करने की ऑनलाइन प्रकिया
अब डुप्लीकेट वोटर आई कार्ड के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. डुप्लीकेट वोटर आईडी कार्ड के आवेदन के लिए लिंक https://www.nvsp.in/ से फॉर्म डाउनलोड करना होता है. इसके बाद फॉर्म भरकर उसमें सभी जरूरी दस्तावेज अटैच करें. इनमें वोटर आई कार्ड गुम होने की FIR की कॉपी, पता और पहचान का प्रमाण पत्र आदि शामिल करें.
इसके बाद इस फॉर्म को आप अपने स्थानीय निर्वाचन अधिकारी के पास जमा कराएं. इकोनॉमिक टाइम्स की खबर के मुताबिक, यहां से आपको एक रेफरेंस नंबर मिलेगा. इसकी मदद से आप अपने राज्य के चुनाव अधिकारी की वेबसाइट से यह पता कर सकते हैं कि आपका वोटर आई कार्ड बना है या नहीं. एक बार वोटर कार्ड बन जाने के बाद आप स्थानीय चुनाव अधिकारी के पास से इसे ले लें.
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